वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि हालांकि अदालत ने पहले ही आदेश दिया था कि आधार को पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है और यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवम...| The Wire – Hindi